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Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने सिगाची इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमित राज सिन्हा को जमानत दे दी है, जिन्हें 30 जून, 2025 को कंपनी की संगारेड्डी यूनिट में हुए ब्लास्ट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस ब्लास्ट में 54 लोगों की जान चली गई थी और 28 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सिन्हा एक महीने से ज़्यादा समय से न्यायिक हिरासत में थे। जस्टिस के. सुजाना ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए सिन्हा को संगारेड्डी के फर्स्ट क्लास एडिशनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानती पेश करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने उन्हें BNSS की धारा 480(3) के तहत शर्तों का पालन करने, सबूतों से छेड़छाड़ न करने या गवाहों को प्रभावित न करने और लगाई गई सभी शर्तों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया।
हाई कोर्ट ने कहा कि सिन्हा पर आरोप थे कि कर्मचारियों द्वारा मशीनों में खराबी के बारे में बताए जाने के बाद भी उन्होंने और अन्य आरोपियों ने उचित सावधानी नहीं बरती, जबकि मशीनों को बदलने की ज़रूरत थी। कोर्ट ने पाया कि रिपोर्ट में दिखाया गया है कि आग सीलिंग मशीनों में लगी थी, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि सीलिंग मशीनें पुरानी हो गई थीं और उनमें खराबी थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई।
यह देखते हुए कि जांच पूरी हो चुकी थी, चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी और याचिकाकर्ता जांच में सहयोग कर रहा था, कोर्ट की राय थी कि सिंह से हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस सुजाना ने कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें पूर्णकालिक निदेशक और कार्यकारी निदेशक रबिंद्र प्रसाद सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक बिंदु विनोदन, धनलक्ष्मी गुंटाका और अन्य शामिल हैं, को भी अग्रिम जमानत दे दी, जो कथित तौर पर फरार थे। कोर्ट ने उन्हें 2 फरवरी से दो हफ्तों के भीतर संगारेड्डी मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया और मानक शर्तों के अधीन, प्रत्येक को 1 लाख रुपये के बॉन्ड और दो जमानती पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
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