तेलंगाना
BRSV कार्यकर्ताओं की अवैध हिरासत पर टास्क फोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी
Ratna Netam
4 July 2025 2:30 PM IST

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Hyderabad.हैदराबाद: 17वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने महा न्यूज विरोध मामले में दो आरोपियों को अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए पश्चिम क्षेत्र टास्क फोर्स और जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें इस संबंध में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। बीआरएस लीगल सेल के अनुसार, अदालत ने 1 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी आर नरसिंग और के जंगैया, दोनों बीआरएसवी नेताओं को दो सप्ताह के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। कार्यवाही के दौरान, अदालत ने पाया कि टास्क फोर्स पुलिस ने नरसिंग और जंगैया को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा था, यानी 29 जून को सुबह 11 बजे से 30 जून को दोपहर 2:30 बजे तक, उन्हें जुबली हिल्स पुलिस को सौंप दिया गया। अदालत ने पाया कि आरोपियों को 24 घंटे से अधिक समय तक टास्क फोर्स की हिरासत में रखना भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों का उल्लंघन है। तदनुसार, जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे गैरकानूनी हिरासत के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया।
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