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Hyderabad हैदराबाद:सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एमएलसी नियुक्तियों पर अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कोडंडा राम और आमिर अली खान की एमएलसी के तौर पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है। मालूम हो कि कोडंडा राम और आमिर अली खान की नियुक्ति राज्यपाल कोटे से हुई थी। रेवंत रेड्डी सरकार ने दोनों को राज्यपाल कोटे से एमएलसी मनोनीत किया था। हालांकि, इसे चुनौती देते हुए तत्कालीन बीआरएस एमएलसी उम्मीदवार दासोजू श्रवण और सत्यनारायण ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में, संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोडंडा राम और अली खान के एमएलसी के तौर पर शपथ लेने को खारिज कर दिया। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दो एमएलसी के चुनाव पर रोक लगा दी थी। इसने अंतरिम आदेश जारी किए थे कि चयन अगले आदेशों के अनुसार होना चाहिए। पीठ ने पहले दिए गए अंतरिम आदेशों में संशोधन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेशों के बाद शपथ लेना गलत है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने स्पष्ट किया कि आदेश जारी किए जाएंगे।
तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले, केसीआर सरकार ने दासोजू श्रवण और सत्यनारायण को एमएलसी के रूप में नामित किया। तत्कालीन राज्यपाल ने उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी। राज्यपाल द्वारा उनकी उम्मीदवारी खारिज करने के बाद, श्रवण और सत्यनारायण दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चुनावों के बाद, 13 जनवरी, 2024 को, रेवंत रेड्डी सरकार ने प्रोफेसर कोडंडा राम और अली खान के नामों का प्रस्ताव रखा। राज्यपाल ने उनकी उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। उच्च न्यायालय ने कोडंडा राम और अली खान की नियुक्तियों को रद्द कर दिया। उसके बाद, रेवंत सरकार ने एक बार फिर राज्यपाल को उन्हीं नामों की सिफारिश की। राज्यपाल की मंजूरी के साथ, दोनों को एमएलसी के रूप में नियुक्त किया गया। 4 अगस्त को, दासोजू श्रवण और सत्यनारायण ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
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