तेलंगाना

SFI ने फीस बकाया पर हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की

Subhi
4 April 2026 11:05 AM IST
SFI ने फीस बकाया पर हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की
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स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) तेलंगाना स्टेट कमेटी ने फीस बकाया पर हाई कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई और कहा कि यह फैसला हायर एजुकेशन कर रहे गरीब स्टूडेंट्स के हितों के लिए नुकसानदायक है।

गुरुवार को, SFI स्टेट कमेटी ने कहा कि कोर्ट का यह निर्देश कि स्टूडेंट्स पहले फीस दें और बाद में सरकार उन्हें रीइंबर्समेंट करे, “चिंताजनक” है और आर्थिक रूप से पिछड़े स्टूडेंट्स पर गलत बोझ डालता है। SFI ने अपने बयान में कहा, “यह फैसला गरीब स्टूडेंट्स की पढ़ाई में रुकावट डालता है और इसे रिव्यू किया जाना चाहिए।”

ऑर्गनाइजेशन ने बताया कि प्राइवेट कॉलेजों ने फीस रीइंबर्समेंट स्कीम के तहत सरकारी भरोसे के आधार पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया था। हालांकि, सरकार को कॉलेजों का बकाया चुकाने का निर्देश देने के बजाय, कोर्ट का फैसला असल में स्टूडेंट्स पर जिम्मेदारी डालता है। SFI ने कहा, “यह गलत है, खासकर पिछड़े समुदायों के लिए जो इस स्कीम के मुख्य लाभार्थी हैं।”

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