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KARIMNAGAR करीमनगर: इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन Ibrahimpatnam Police Station की सीमा के अंतर्गत 2021 में हुए एक हत्या के मामले में सात आरोपियों को जिला सत्र न्यायाधीश सी. रत्ना पद्मावती ने आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 3,500 रुपये का जुर्माना लगाया। जगतियाल जिले में बुधवार को फैसला सुनाया गया। पुलिस के अनुसार, सभी सात दोषी एक ही परिवार के हैं और उनकी पहचान इब्राहिमपट्टनम गांव के निवासी सुनके रमेश, राजू, रंजीत, सुरेश, लक्ष्मी, राजेश्वरी और दशरथ के रूप में हुई है। घटना 15 जून, 2021 को एक शादी समारोह के दौरान हुई, जहां सुनके रमेश के परिवार और मृतक पडाला राजा रेड्डी और उसके भाई पडाला चिन्ना राजा रेड्डी के बीच कहासुनी हो गई। बहस हिंसक हमले में बदल गई, जिसमें रमेश और उसके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर भाइयों पर लोहे की छड़ और डंडों से हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान पडाला राजा रेड्डी की मौत हो गई। हमले में बच गए उनके भाई चिन्ना राजा रेड्डी ने बाद में इब्राहिमपट्टनम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच के बाद सुनके रमेश के परिवार के सभी सात सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के बाद जिला अदालत ने उन्हें दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस बीच, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने पुलिस टीम की उनके प्रयासों के लिए सराहना की और कहा कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग न्याय से बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि पुलिस, अदालत के अधिकारियों के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले।
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