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हैदराबाद: सिकंदराबाद सत्र न्यायालय ने सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर द्वारा कथित रूप से संचालित अंतर-राज्यीय सरोगेसी और बाल तस्करी रैकेट के संबंध में मुख्य आरोपी पचीपाला नम्रता और उसके बेटे पचीपाला एसएस जयंत कृष्णा (ए2) को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि डिजिटल साक्ष्य अभी एकत्र नहीं किए गए हैं और पुलिस अभी भी डीएनए परीक्षणों के माध्यम से और पीड़ितों की पहचान करने की प्रक्रिया में है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपी कई अन्य मामलों में भी शामिल हैं, और चल रही जाँच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। उन्होंने तर्क दिया कि इस स्तर पर उन्हें जमानत देने से जाँच में बाधा आएगी।
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