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विजयवाड़ा: मार्गादारसी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय से दो से तीन महीने में जमा राशि की विस्तृत जांच करने और छह महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन ने मंगलवार को नई दिल्ली में मार्गादारसी चिट फंड में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि जमा राशि की विस्तृत जांच की जरूरत है और कहा कि मामला तेलंगाना उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा।
अदालत ने कहा कि यह पता लगाने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाना चाहिए कि जमा के रूप में एकत्र किया गया धन जमाकर्ताओं को वापस किया गया या नहीं। शीर्ष अदालत ने मामले में विवरण जानने के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले की योग्यता पर नहीं जा रहा है।
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Triveni
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