तेलंगाना

SC ने TGPSC ग्रुप 1 परीक्षा अधिसूचना रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की

Kavya Sharma
7 Dec 2024 6:18 AM GMT
SC ने TGPSC ग्रुप 1 परीक्षा अधिसूचना रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की
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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना लोक सेवा आयोग (TGPSC) को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वह ग्रुप-1 की अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता, जिससे करीब 30,000 उम्मीदवार प्रभावित होंगे। कोर्ट ने ग्रुप-1 की अधिसूचना को रद्द करने और मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
दो बार परीक्षाएं रद्द
हालांकि पिछली सरकार ने 2022 में ग्रुप-1 की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन परीक्षाएं दो बार रद्द की गईं- एक बार पेपर लीक होने के कारण और फिर प्रशासनिक मुद्दों के कारण। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने पुरानी अधिसूचना को दरकिनार कर नई अधिसूचना जारी की, जिसे गंगुला दामोदर रेड्डी सहित सात व्यक्तियों के एक समूह ने अवैध बताते हुए चुनौती दी। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां उन्हें निराशा हाथ लगी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। शुक्रवार को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की दो जजों की बेंच ने उनकी याचिका पर सुनवाई की।
याचिकाकर्ताओं की दलीलें
शुरू में याचिकाकर्ताओं के वकील गुरु कृष्णकुमार ने दलील दी कि नई सरकार ने जानबूझकर पिछले प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना को दरकिनार कर दिया है। उन्होंने बताया कि नई अधिसूचना के तहत आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में 14 गलत प्रश्न थे और परीक्षा कार्यक्रम में किए गए बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने दावा किया कि प्रश्नों में त्रुटियों के बारे में टीजीपीएससी द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट भी त्रुटिपूर्ण थी। इसलिए, उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की स्थापना का अनुरोध किया और इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि उनकी याचिका को इसके गुण-दोषों पर विचार किए बिना खारिज कर दिया गया। हालांकि, पीठ इन दलीलों से सहमत नहीं थी और याद दिलाया कि तेलंगाना उच्च न्यायालय में जीओ 29 की जांच चल रही है। उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, ग्रुप-1 की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इस बात पर जोर देते हुए कि मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करने वाले केवल सात उम्मीदवारों के लिए प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करना संभव नहीं है।
इसलिए याचिका खारिज कर दी गई।
गौरतलब है कि इस साल 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि वह ग्रुप-1 की परीक्षा स्थगित करने के लिए अंतरिम आदेश जारी नहीं कर सकता। कोर्ट ने सवाल उठाया था कि जब अभ्यर्थी पहले से ही परीक्षा केंद्रों पर मौजूद हैं, तो उस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है।
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