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Hyderabad: ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि उसने संक्रांति त्योहार की भीड़ को देखते हुए प्राइवेट बसों की चेकिंग तेज़ कर दी है और नियम तोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माना लगाया है। डिपार्टमेंट ने गाड़ी चलाने वालों को त्योहार के दौरान ज़्यादा किराया वसूलने के खिलाफ चेतावनी दी है। शुक्रवार को, 31 केस दर्ज किए गए और अलग-अलग नियमों के उल्लंघन के लिए कुल 76,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस महीने अब तक 45 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें कुल 1.13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
डिपार्टमेंट ने कहा कि स्लीपर बसों के ऑपरेशन के लिए जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएंगी। दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड लेकिन तेलंगाना में चलने वाली स्लीपर बसों का नियमों के उल्लंघन के लिए इंस्पेक्शन किया जाएगा। बुधवार को स्पेशल इंस्पेक्शन के दौरान, प्राइवेट ट्रैवल बसों के खिलाफ सामान ले जाने, पैसेंजर लिस्ट न रखने और फर्स्ट-एड बॉक्स न रखने जैसे उल्लंघन के लिए 75 केस दर्ज किए गए। डिपार्टमेंट ने आगे कहा कि सभी जिलों में ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, और नियमों का पालन कराने के लिए हैदराबाद और रंगारेड्डी जिलों में आठ इंस्पेक्शन टीमें बनाई गई हैं।
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