साई पल्लवी टिप्पणी विवाद: उच्च न्यायालय ने हैदराबाद पुलिस के नोटिस पर हस्तक्षेप करने से इनकार
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति के ललिता ने अभिनेता साई पल्लवी को सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन द्वारा जारी नोटिस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक सदस्य ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अभिनेता ने 12 जून को आपत्तिजनक बयान दिया था।
शिकायत के अनुसार फिल्म अभिनेता ने 'कश्मीर उग्रवादियों' और 'गौसेवकों' के बीच तुलना की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार यह अवैध है। न्यायमूर्ति ललिता ने तर्क दिया कि पुलिस ने केवल शिकायत पर उससे पूछताछ करने के लिए बुलाया था और इस स्तर पर किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं की गई थी। उसने कहा कि इस स्तर पर किसी भी आदेश से पुलिस बिना किसी सूचना के नागरिक को तलब करेगी। न्यायाधीश ने कहा कि इससे एक अस्वस्थ मिसाल कायम होगी। अदालत ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता कानून के अनुसार नोटिस का उचित जवाब दे सकता है।