तेलंगाना
सड़क दुर्घटना केस: राज्यसभा सांसद के बेटे पर पुलिस की कार्रवाई
Tara Tandi
20 Aug 2026 6:33 PM IST

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HYDERABAD हैदराबाद: 16 अगस्त को सड़क हादसे में इनऑर्बिट मॉल की 26 वर्षीय कर्मचारी की मौत के मामले में, आंध्र प्रदेश के राज्यसभा सदस्य लिंगमनेनी रमेश के बेटे, लिंगमनेनी संजूश को आरोपी बनाया गया है।
पुलिस ने संजूश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज किया है। यह धारा लापरवाही या जल्दबाजी में किए गए ऐसे काम से मौत होने से संबंधित है जो गैर-इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता।
FIR के अनुसार, इनऑर्बिट मॉल के लाइफस्टाइल स्टोर में सेल्स कर्मचारी के तौर पर काम करने वाली भारती मुखी दोपहर करीब 3 बजे मॉल के सामने सड़क पार कर रही थीं, तभी उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर TG 09 G 0666 वाली एस्टन मार्टिन कार ने टक्कर मार दी।
यह शिकायत लाइफस्टाइल स्टोर के मैनेजर पंजला अश्विन कुमार ने दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया है कि भारती और उनकी सहकर्मी, 26 वर्षीय पूजा अशोक अलोने, खाना लेने के लिए ITC कोहिनूर के पास गई थीं।
हादसा तब हुआ जब वे दोनों मॉल लौट रही थीं। FIR में आरोप लगाया गया है कि जब कार ने भारती को टक्कर मारी, तब संजूश तेज़ रफ़्तार से और लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे।
भारती के सिर में गंभीर चोट आई और बहुत ज़्यादा खून बह गया।
पीड़िता को अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
FIR के अनुसार, भारती को उसी कार से जुबली हिल्स स्थित अपोलो अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी जाँच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पूजा ने स्टोर मैनेजर को हादसे के बारे में बताया। इसके बाद अश्विन कुमार अस्पताल पहुँचे और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
हादसे में शामिल कार 'ऑनर प्राइम हाउसिंग LLP' के नाम पर रजिस्टर्ड है।
माधापुर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (ACP) सीएच श्रीधर ने कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है क्योंकि यह अपराध ज़मानत-योग्य है और इसमें सात साल से कम की सज़ा का प्रावधान है।
श्रीधर ने कहा, "चूंकि सड़क हादसे में लापरवाही के मामले में सज़ा सात साल से कम है, इसलिए यह ज़मानत-योग्य है। इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमने आरोपी को नोटिस जारी किया है। पुलिस की रिपोर्टिंग में कोई कमी नहीं है।" BNS की धारा 106(1) के तहत, लापरवाही या जल्दबाजी में किए गए किसी काम से मौत होने पर (जब यह काम 'गैर-इरादतन हत्या' की श्रेणी में न आता हो) पांच साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
आगे की जांच के बीच पुलिस ने नोटिस जारी किया।
संपर्क करने पर साइबरबाद पुलिस कमिश्नर मस्थिपुरम रमेश रेड्डी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।
21 साल के संजुश, 'ब्लैक रिज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड' और 'कैपिटल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़े हैं। पब्लिक कंपनी के रिकॉर्ड में भी उन्हें 'ब्लैक रिज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड' का डायरेक्टर बताया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी एट डलास से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है। संजुश और लिंगमनेनी रमेश को उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला।
माधापुर पुलिस ने कहा कि दुर्घटना से जुड़े हालात की आगे की जांच चल रही है।
यह खबर उपलब्ध कराई गई सामग्री में दी गई रिपोर्टिंग के सिद्धांतों का पालन करती है, जिसमें 'इनवर्टेड-पिरामिड' (उल्टे पिरामिड) ढांचे, जानकारी के स्रोत (एट्रिब्यूशन), सटीकता और आरोपों व स्थापित तथ्यों के बीच स्पष्ट अंतर पर जोर दिया गया है।
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