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Hyderabad हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी Chief Minister A. Revanth Reddy पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों के सिलसिले में गुरुवार को नामपल्ली में सांसदों और विधायकों के लिए विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए। ये मामले मेडक जिले के बेगम बाजार, नलगोंडा टू टाउन और कौडीपल्ली पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए थे। बेगम बाजार और नलगोंडा में दर्ज दो मामलों की गुरुवार को जांच की गई। ये मामले चुनाव प्रचार के दौरान की गई उनकी टिप्पणियों पर आधारित थे, जिन्हें भड़काऊ माना गया और पुलिस अधिकारियों पर लक्षित किया गया, जिनकी उन्होंने तत्कालीन बीआरएस सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए आलोचना की थी। उन पर विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव संहिता का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया था। जांच के दौरान रेवंत रेड्डी ने अदालत को बताया कि मामले राजनीति से प्रेरित थे और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि मामले झूठे आरोपों पर आधारित थे और कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। अदालत ने उनका बयान दर्ज किया और फैसला 12 जून तक के लिए स्थगित कर दिया।
रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद दूसरी बार अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। इससे पहले वे 19 फरवरी को इन मामलों के सिलसिले में पेश हुए थे। ये मामले विभिन्न आईपीसी धाराओं के तहत दर्ज किए गए थे, जिनमें समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना, आपराधिक धमकी, अश्लील हरकतें, सरकारी कर्मचारी को रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, गलत तरीके से रोकना और सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा करना शामिल है। उनके दौरे के दौरान नामपल्ली अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।
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