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Adilabad आदिलाबाद: वन विभाग ने कवल टाइगर रिज़र्व में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे के बीच 10 टन से अधिक वज़न वाले भारी वाहनों की आवाजाही पर लगे प्रतिबंध में ढील देने के आदेश जारी किए हैं। भारी वाहनों को अब अन्य वाहनों की तरह पर्यावरण शुल्क का भुगतान करने पर अनुमति दी जाएगी, और सड़क एवं भवन विभाग द्वारा लगाए गए सामान्य प्रतिबंधों के अधीन।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव वार्डन एलुसिंग मेरु द्वारा जारी आदेशों में कवल टाइगर रिज़र्व कार्यालयों को इस निर्णय को लागू करने का निर्देश दिया गया है।4 अगस्त को हुई राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में इस छूट को मंज़ूरी दी गई।वन कर्मचारी तपालपुर, इंधनपल्ली, पांडवपुर और कोठागुडेम चेक-पोस्टों पर प्रवेश शुल्क वसूलेंगे। प्रस्तावित नई दरें परिवहन वाहनों के लिए 150 रुपये और कार व जीप के लिए 50 रुपये हैं।
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