
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने सिद्दीपेट ज़िले के अधिकारियों को सरकारी आदेश (GO Rt No 96 तारीख 24 फरवरी, 2020) को लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत, चार हफ़्ते के अंदर, दुब्बाका मंडल के तिम्मापुर गांव में ग्राम पंचायत ऑफिस बिल्डिंग को ठीक करके उस पर “राजी रेड्डी भवन” नाम लगाया जाएगा।
जस्टिस नागेश भीमपाका ने MPTC के पूर्व सदस्य और वकील रामावरम माधवी रेड्डी की दायर रिट याचिका का निपटारा किया। याचिका में कहा गया था कि GO होने के बावजूद, अधिकारी नाम ठीक करने में नाकाम रहे हैं।
याचिकाकर्ता के अनुसार, ग्राम पंचायत ने 2017 में एकमत से नई बनी पंचायत बिल्डिंग का नाम पूर्व सरपंच स्वर्गीय राजी रेड्डी के नाम पर रखने का फ़ैसला किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव, आधिकारिक सिफारिशों और कंस्ट्रक्शन के लिए परिवार के 4 लाख रुपये के योगदान को ध्यान में रखते हुए, बिल्डिंग का औपचारिक नाम “राजी रेड्डी भवन” रखते हुए GO जारी किया। पिटीशनर ने कहा कि पॉलिटिकल दुश्मनी की वजह से नाम खराब किया गया था और इस घटना के सिलसिले में एक क्रिमिनल केस दर्ज किया गया था। 2020 में एक रिट पिटीशन के ज़रिए GO को अलग से चुनौती दी गई थी, जिसे बाद में 17 जुलाई, 2025 को वापस ले लिया गया था।
यह देखते हुए कि GO वैलिड और ऑपरेटिव है, जस्टिस भीमपाका ने कहा कि अथॉरिटीज़ इसे उसकी असली भावना के साथ लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। रेस्पोंडेंट्स के वकील की इस बात को रिकॉर्ड करते हुए कि ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे, कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चार हफ़्तों में पंचायत ऑफिस बिल्डिंग पर “राजी रेड्डी भवन” नाम वापस लाने का निर्देश दिया।





