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Hyderabad हैदराबाद: मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान रेवंत रेड्डी ने यह प्रचार ज़ोर-शोर से किया था कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो वह संविधान बदल देगी। इस पर राज्य भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज कर दी।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने भी इसी मुद्दे पर भाजपा की याचिका खारिज कर दी थी। हालाँकि, भाजपा ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका खारिज करने वाली मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
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