
Asifabad आसिफाबाद: आदिलाबाद की SC/ST केस कोर्ट ने गुरुवार को पिछले साल एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले ऑटो-रिक्शा चालक शेख मुकदूम को उम्रकैद की सजा सुनाई और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आदिलाबाद SC/ST केस कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश कुमार विवेक ने शेख मुकदूम पर 3 सितंबर 2024 को महिला को सवारी देने के बहाने यौन उत्पीड़न और मारपीट करने का आरोप सिद्ध होने पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में सबूतों की जांच की और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की।
यह घटना जैनूर में सामाजिक तनाव को जन्म देने वाली रही थी। तनाव के दौरान 30 से अधिक आदिवासियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। न्यायाधीश ने बताया कि कोर्ट ने घटना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सजा सुनाई है, ताकि ऐसे अपराधों पर कड़ा संदेश जाए और आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मुकदूम को जेल भेजा गया है और जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज में गहरी चिंता पैदा करते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है। सजा से उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में महिलाओं और विशेषकर आदिवासी समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।





