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Patancheru पतंचरु: संगारेड्डी के एसपी परितोष पंकज ने बताया कि संगारेड्डी स्पेशल पोक्स कोर्ट की जज के. जयंती ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में बुधवार को एक बयान जारी किया गया।
आईडीए बोल्लाराम पुलिस स्टेशन ने बताया कि आठ साल पहले झारखंड राज्य का एक परिवार बोल्लाराम के लक्ष्मी नगर कॉलोनी में मकान मालिक कृष्णा राव के घर में रहता था। 3 मई, 2019 की रात को कृष्णा राव का बेटा दुर्गा प्रसाद एक लड़की को अपनी इमारत की छत पर ले गया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। पीड़िता के माता-पिता ने बलात्कार के संबंध में बोल्लाराम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तत्कालीन एसएचओ लक्ष्मा रेड्डी ने मामला दर्ज कर जांच की। उस समय पाटनचेरु में कार्यरत डीएसपी आर राजेश्वर राव ने अदालत में सबूत पेश किए और न्यायाधीश ने मामले की पृष्ठभूमि की जांच की और फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि बलात्कारी ज्ञानेश्वर उर्फ दुर्गा प्रसाद (20) ने बी.टेक की पढ़ाई की है। उन्होंने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले पुलिस अधिकारियों को बधाई दी।
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