तेलंगाना

खम्मम में निषेधाज्ञा लागू: सी.पी

Shiddhant Shriwas
27 Feb 2023 10:37 AM GMT
खम्मम में निषेधाज्ञा लागू: सी.पी
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खम्मम में निषेधाज्ञा लागू
खम्मम: सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों के नियमन और उसी के लाइसेंस के लिए पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 30 के तहत निषेधाज्ञा सोमवार से खम्मम पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में लागू हो गई है।
पुलिस आयुक्त विष्णु एस वारियर ने यहां एक बयान में बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसे 6 मार्च तक लागू किया जाएगा। प्रतिबंध लागू होने के कारण बिना अनुमति के कोई भी सभा, रैलियां या बैठकें आयोजित नहीं की जानी चाहिए।
उन्होंने उपरोक्त के मद्देनजर राजनीतिक दलों, लोगों और विभिन्न समुदायों के नेताओं से पुलिस के साथ सहयोग करने को कहा। किसी तरह की अप्रिय घटना न हो इसके लिए एहतियात के तौर पर धारा 30 लागू की जा रही है।
वारियर ने कहा कि डीजे के लिए कोई अनुमति नहीं थी जो इस अवधि के दौरान सीमा से अधिक शोर पैदा करके बच्चों, बुजुर्गों, रोगियों, छात्रों और आम जनता को गंभीर असुविधा का कारण बन रहे थे। उल्लंघन करने वालों को मेट्रोपॉलिटन सिटी पुलिस अधिनियम, आईपीसी की धारा 188 और 76 के तहत दंडित किया जाएगा, उन्होंने चेतावनी दी।
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