
हैदराबाद: निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को नोटिस बोर्ड, स्कूल वेबसाइटों और स्कूल शिक्षा विभाग पोर्टल पर अपनी 2026-27 फीस संरचना का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना होगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि अनुपालन न करने पर कारण बताओ नोटिस और मौजूदा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
स्कूल शिक्षा निदेशक ने कहा कि स्कूलों के लिए शुल्क विवरण अपलोड करने के लिए Schooledu.telangana.gov.in पर एक सुविधा बनाई गई है।
स्कूलों को जीओ सुश्री नंबर 1, शिक्षा (पी.एस.2), दिनांक 1 जनवरी, 1994 के नियम 16 और 18 के तहत कक्षा-वार फीस तय करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज़ भी अपलोड करने होंगे। दस्तावेज़ों में शासी निकाय के सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अधिकारियों से कहा गया कि वे उन स्कूलों के खिलाफ नियम 11 के तहत कार्रवाई करें जो फीस प्रकाशित करने में विफल रहते हैं।





