तेलंगाना

प्रणय की honor killing केस.. हाई कोर्ट का सनसनीखेज फैसला

Anurag
8 Jan 2026 4:30 PM IST
प्रणय की honor killing केस.. हाई कोर्ट का सनसनीखेज फैसला
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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने मिर्यालगुडा के प्रणय ऑनर किलिंग केस में एक सनसनीखेज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस केस के आरोपी अमृता बाबई श्रवण कुमार को ज़मानत दे दी है। दो तेलुगु राज्यों में सनसनी मचाने वाले प्रणय ऑनर किलिंग केस में कोर्ट ने पहले अमृता बाबई श्रवण कुमार को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी।
श्रवण ने उम्रकैद की सज़ा को चुनौती देने के लिए एक अर्ज़ी दी थी। उसने कोर्ट से यह भी गुज़ारिश की कि जब तक उसकी अर्ज़ी पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक उसे ज़मानत दे दी जाए। इस आदेश में हाई कोर्ट ने उसकी उम्र और जेल में बिताए समय को ध्यान में रखते हुए ज़मानत दे दी। इस बीच, जब अमृता ने एक इंटर-कास्ट आदमी से शादी कर ली, तो उसके पिता मारुति राव और चाचा श्रवण कुमार ने प्रणय की हत्या के लिए हत्यारों को हायर किया।
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