तेलंगाना : हैदराबाद उपभोक्ता आयोग-1 ने वल्कन इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनियों को समूह नीति प्रावधानों को लागू करने का आदेश दिया है। भाग्यनगर कॉलोनी, कुकटपल्ली के प्रभाकर राव एसबीएच के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उन्होंने 2016 में वॉल्कन इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। लेकिन तबीयत खराब होने के कारण उन्हें कुकटपल्ली के प्रतिमा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद बिल 2,55,139 रुपये आया, जबकि बीमा कंपनियों ने सिर्फ एक लाख रुपये और शेष राशि का भुगतान पॉलिसीधारक ने किया.
बाद में उन्होंने बिल और इलाज की पूरी रकम के सबूत के साथ विपक्षी दलों से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्होंने आयोग का दरवाजा खटखटाया. मामले के विवरण की जांच करने के बाद, बी. उमावेंकट सुब्बालक्ष्मी, सदस्य सी. लक्ष्मीप्रसन्ना और आयोग के अध्यक्ष आर. नारायण रेड्डी की पीठ ने कहा कि बाकी के पैसे को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान किया जाना है। पॉलिसीधारक को इतने दिन तक परेशान करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अन्य 20 हजार रुपये अदालती खर्च के रूप में देने का आदेश दिया।