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एन्यूमरेशन फॉर्म की भाषा को लेकर प्रशासन का खुलासा
Hyderabad: ज़िला चुनाव अधिकारी (DEO) और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) कमिश्नर आर.वी. कर्णन ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के लिए एन्यूमरेशन फ़ॉर्म की भाषा के बारे में जानकारी दी है। यह प्रक्रिया गुरुवार, 25 जून से शुरू होने वाली है।
सोमवार, 22 जून को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि GHMC इलाकों में गुरुवार से जो एन्यूमरेशन फ़ॉर्म बांटे जाएंगे, वे अंग्रेज़ी में छपे होंगे।
हैदराबाद के बाहर SIR एन्यूमरेशन फ़ॉर्म की भाषा
हालांकि GHMC इलाकों में एन्यूमरेशन फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में होगा, लेकिन तेलंगाना के बाकी सभी ज़िलों में यह तेलुगु में छपा होगा।
इसके अलावा, वोटर आधिकारिक पोर्टल पर जाकर या ECI ऐप का इस्तेमाल करके ऑनलाइन भी फ़ॉर्म भर सकते हैं।
जो फ़ॉर्म ऑफ़लाइन भरे जाएंगे, उन पर वोटर या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए।
10 जून, 2026 तक हैदराबाद ज़िलों में 47,36,669 वोटर हैं। इनमें से 23,99,880 पुरुष, 23,36,448 महिलाएं और 341 थर्ड जेंडर के लोग हैं।
हैदराबाद के सभी वोटरों के लिए SIR एन्यूमरेशन फ़ॉर्म की भाषा अंग्रेज़ी होगी।
शेड्यूल
बूथ लेवल ऑफ़िसर्स (BLOs) का घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा करने का काम 25 जून से शुरू होगा।
24 जुलाई तक चलने वाले इस दौरे के दौरान, जो वोटर अभी तक 2002 की SIR लिस्ट से नहीं जुड़े हैं, वे BLOs को अपनी जानकारी दे सकते हैं। वोटर खुद को 2002 की SIR लिस्ट में अपने या अपने रिश्तेदारों के साथ जोड़ (मैप) सकते हैं।
SIR के लिए, पिता, माता, नाना, नानी, दादा और दादी को ही रिश्तेदार माना गया है। इनके अलावा किसी और रिश्तेदार के साथ मैपिंग मान्य नहीं होगी।
पोलिंग स्टेशनों को सही ढंग से व्यवस्थित करने (रैशनलाइज़ेशन) का काम 24 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट 31 जुलाई को जारी की जाएगी, जिसके बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का चरण चलेगा।
दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान, वोटर नए वोटर के तौर पर अपना नाम शामिल करवाने के लिए फ़ॉर्म 6 का इस्तेमाल करके आवेदन कर सकते हैं। इसे 'नया घोषणा पत्र' (New Declaration Form) भी कहा जाता है। वोटर अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर या बाहर नया आवासीय पता दर्ज कराने, जानकारी में सुधार या अपडेट करने, EPIC बदलने या PwD (दिव्यांग) के तौर पर पहचान दर्ज कराने के लिए 'फॉर्म 8' का इस्तेमाल कर सकते हैं।
नोटिस का चरण 31 जुलाई से शुरू होगा और 28 सितंबर को खत्म होगा। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी।
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