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Warangal,वारंगल: गलत तरीके से वाहन चलाने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए वारंगल यातायात पुलिस ने मंगलवार को अदालत जंक्शन पर बुलडोजर चलाकर जब्त किए गए 263 से अधिक संशोधित तेज आवाज वाले साइलेंसर (दोपहिया वाहनों के एग्जॉस्ट पाइप) नष्ट कर दिए। यातायात एसीपी सत्यनारायण ने चेतावनी दी कि कंपनी की ओर से बाइक के साथ आए साइलेंसर में कोई भी बदलाव करने वाले मोटर चालक और मैकेनिक के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि संशोधित साइलेंसर के खिलाफ कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर के निर्माताओं, वितरकों और डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिलों पर साइलेंसर में बदलाव न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, बल्कि वायु प्रदूषण भी बढ़ाता है। इससे ध्वनि का स्तर बढ़ता है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के अनुसार मोटरबाइक पर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की जेल हो सकती है। यह जुर्माना तब लगाया जाता है जब प्रेशर हॉर्न या मॉडिफाइड साइलेंसर 80 डेसिबल से ज़्यादा शोर पैदा करता है।
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Payal
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