तेलंगाना

नाबालिगों के वाहन चलाने पर पुलिस ने 1,275 मामले दर्ज किए, 35 आरसी रद्द कीं

Tulsi Rao
24 April 2025 7:06 PM IST
नाबालिगों के वाहन चलाने पर पुलिस ने 1,275 मामले दर्ज किए, 35 आरसी रद्द कीं
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हैदराबाद: नाबालिगों के वाहन चलाने के खिलाफ एक विशेष अभियान में, हैदराबाद यातायात पुलिस ने 1,275 मामले दर्ज किए और 35 वाहनों का पंजीकरण एक साल के लिए रद्द कर दिया। पुलिस ने 5 से 22 अप्रैल तक अभियान चलाया। इसके अलावा, प्रवर्तन प्रावधानों के अनुसार, वाहन चलाते समय पकड़े गए नाबालिगों को 25 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, हैदराबाद यातायात पुलिस ने बताया।

पुलिस के अनुसार, इस अभियान के शुरू होने के बाद से, शहर की सड़कों पर मोटर वाहन चलाने वाले नाबालिगों के खिलाफ कुल 1,275 मामले दर्ज किए गए हैं। सख्त प्रवर्तन के हिस्से के रूप में, संबंधित वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों को रद्द करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) को अनुरोध प्रस्तुत किए गए थे। परिणामस्वरूप, अब तक 35 ऐसे वाहनों का पंजीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए रद्द कर दिया गया है। शेष वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है।

ट्रैफिक के संयुक्त पुलिस आयुक्त डी जोएल डेविस ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 199ए के अनुसार, किसी भी नाबालिग व्यक्ति के लिए मोटर वाहन चलाना सख्त वर्जित है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर न केवल नाबालिग बल्कि वाहन मालिक या अभिभावक के लिए भी कठोर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने सभी माता-पिता और अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें, क्योंकि इससे न केवल उनकी बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की जान को भी खतरा होता है।

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