सऊदी अरब में वर्क वीजा के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट अनिवार्य
जेद्दाः सऊदी अरब में काम करने के इच्छुक सभी भारतीयों को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) दिखाना होगा।
सूत्रों के अनुसार, मुंबई में सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास ने ट्रैवल एजेंटों को किसी भी रोजगार वीजा समर्थन के लिए पुलिस मंजूरी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि नया नियम 22 अगस्त से लागू होगा।
अनिवार्य पीसीसी मानदंड कुछ समय के लिए नई दिल्ली में सऊदी अरब दूतावास में पहले से मौजूद है और इसे मुंबई में लागू किया जाना था।
उल्लेखनीय है कि तेलंगाना सहित सभी दक्षिणी राज्य वीज़ा प्रसंस्करण के लिए मुंबई में सऊदी वाणिज्य दूतावास से संपर्क करते हैं।
पुलिस थानों के अनुरोध पर पासपोर्ट कार्यालय पीसीसी जारी करेंगे। खाड़ी क्षेत्र में कुवैत में इसी तरह की विधि पहले से मौजूद है।
देश की छवि को अपराध मुक्त बनाए रखने के लिए पीसीसी नियम लागू किया जा रहा है। यह प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि केवल कानून का पालन करने वाले संभावित कर्मचारी ही काम करने के लिए सऊदी अरब आएं।
पासपोर्ट कार्यालय के अलावा, राज्य पुलिस भी प्रमाण पत्र जारी करती है, तेलंगाना में, एक आवेदक ऑनलाइन PVC.tspolice.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकता है।