Hyderabad हैदराबाद: सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और अशांति को रोकने के मद्देनजर हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने 11 नवंबर से डॉ. बी.आर. अंबेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय के आसपास 500 मीटर के दायरे में सार्वजनिक सभाओं, धरना और विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जो पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस, रैलियां, सार्वजनिक बैठकें और किसी भी प्रतीक या संदेश के प्रदर्शन पर रोक लगाता है, जिससे सार्वजनिक अशांति भड़क सकती है।
आयुक्त ने कहा कि नया आदेश 11 नवंबर से अगले आदेश तक लागू रहेगा। आयुक्त ने एक बयान में बताया कि हालांकि, शांतिपूर्ण धरना और विरोध प्रदर्शन केवल इंदिरा पार्क धरना चौक पर ही करने की अनुमति है और हैदराबाद और सिकंदराबाद में कहीं और किसी भी तरह के धरना या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा, "जनता को सूचित किया जाता है कि सचिवालय के आसपास 500 मीटर की दूरी पर उपरोक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर उचित दंडात्मक प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।" ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी (होमगार्ड और एसपीओ सहित), ड्यूटी पर तैनात सैन्यकर्मी, अंतिम संस्कार जुलूस और अन्य अनुमत जुलूस, धार्मिक गतिविधियां, त्यौहार, उड़नदस्ता शिक्षा विभाग, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत छूट प्राप्त व्यक्ति या समूह को परिचालन आदेशों से छूट दी गई है।