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Hyderabad हैदराबाद: कोरियोग्राफर शेख जानी बाशा, जिन्हें जानी मास्टर के नाम से जाना जाता है, पर बुधवार, 18 सितंबर को नरसिंगी पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जानी पर उनके साथ काम करने वाली एक महिला कोरियोग्राफर का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। 21 वर्षीय पीड़िता, जो 2019 में 16 साल की थी, जब कथित हमले शुरू हुए, ने 11 सितंबर को रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में एक सीलबंद लिफाफे में शिकायत दर्ज कराई। मामला शुरू में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (यौन उत्पीड़न के लिए सजा), 506 (आपराधिक धमकी) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा) के तहत दर्ज किया गया था।
बाद में POCSO धाराएँ जोड़ी गईं क्योंकि जानी पर 2019 से पीड़िता पर हमला करने का आरोप है, जब वह नाबालिग थी। जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले को नरसिंगी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कोरियोग्राफर और पवन कल्याण की जन सेना पार्टी के सदस्य जानी मास्टर को एफआईआर के बाद पार्टी की गतिविधियों से दूर कर दिया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जानी पिछले छह सालों से उसका उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न कर रहा है, जब से उसने उसके साथ काम करना शुरू किया था। उसने दावा किया कि हर शूटिंग के दौरान या जब भी मौका मिलता, बाशा उसका शोषण करता और यौन उत्पीड़न करता।
पीड़िता ने कहा कि आखिरकार उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि उसे अब इंडस्ट्री में काम नहीं मिल पा रहा था। पुलिस जांच में देरी के बीच तेलंगाना राज्य महिला आयोग ने मामले में हस्तक्षेप किया। समिति ने पीड़िता को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं और फिल्म उद्योग में ऐसे मामलों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति भी गठित की जाएगी।
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Kavya Sharma
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