![Telangana में दवा नियमों का उल्लंघन करने पर गोलियां जब्त Telangana में दवा नियमों का उल्लंघन करने पर गोलियां जब्त](https://jantaserishta.com/h-upload/2025/02/11/4379128-161.webp)
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Hyderabad.हैदराबाद: पेड्डापल्ली जिले के रामागुंडम में औषधि नियंत्रण प्रशासन के अधिकारियों ने बाजार में रेडफेर-एक्सटी टैबलेट (फेरस एस्कॉर्बेट, फोलिक एसिड टैबलेट और जिंक टैबलेट) नामक उत्पाद का पता लगाया है। यह उत्पाद हैदराबाद के बंदलागुडा के विजया गार्डन कॉलोनी में स्थित बीआर न्यूट्राकेयर द्वारा निर्मित पाया गया और हैदराबाद के नागोले गांव के साई नगर कॉलोनी में स्थित डॉ. श्री रेड्डीज लैब द्वारा विपणन किया गया।
डीसीए अधिकारियों ने कहा कि उक्त उत्पाद को खाद्य लाइसेंस (FSSAI लाइसेंस) के तहत गलत तरीके से निर्मित किया गया था और खाद्य उत्पाद/न्यूट्रास्युटिकल होने का झूठा दावा किया गया था। उत्पाद की लेबल संरचना के अनुसार, इसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत एक दवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पाद को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत जारी किए गए ड्रग लाइसेंस के तहत ही निर्मित किया जाना चाहिए, जो औषधि नियमों की अनुसूची एम में उल्लिखित अच्छे विनिर्माण अभ्यास (जीएमपी) का सख्ती से पालन करता हो। इसके अतिरिक्त, इसे भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) में निर्धारित गुणवत्ता मानकों को भी पूरा करना होगा।
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Payal
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