तेलंगाना

Telangana: 97 साल के व्यक्ति की PIL में सड़क चौड़ी करने में पक्षपात का आरोप

Subhi
12 Jun 2026 11:13 AM IST
Telangana: 97 साल के व्यक्ति की PIL में सड़क चौड़ी करने में पक्षपात का आरोप
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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को सड़क और भवन (R&B) विभाग के सरकारी वकील को निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक सड़कों पर अवैध निर्माण और मूर्तियों के आरोपों पर जानकारी हासिल करें और मामले की सुनवाई दो हफ़्ते के लिए टाल दी।

चीफ जस्टिस अपारेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन की बेंच सूर्यपेट ज़िले के गारीदेपल्ली गाँव के 97 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी बांडला पुल्ला रेड्डी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मिरियालगुडा-हुज़ूरनगर मुख्य सड़क से अयप्पा स्वामी मंदिर और आगे अलंगीपुर गाँव तक सड़क चौड़ी करने का काम मंज़ूर किए गए अलाइनमेंट (रास्ते की रूपरेखा) के उलट किया जा रहा था। PIL के अनुसार, सड़क को सेंटर लाइन से दोनों तरफ़ बराबर चौड़ा करने के बजाय, अधिकारी इसे एक तरफ़ 10 फ़ीट चौड़ा कर रहे थे ताकि दूसरी तरफ़ मौजूद कुछ प्रतिष्ठानों को बचाया जा सके, जिससे प्रभावित ज़मीन मालिकों को नुकसान हो रहा था।

PIL में एक पुलिया और ड्रेनेज लाइन के निर्माण को भी चुनौती दी गई, जिसमें मंज़ूर अलाइनमेंट से हटकर काम करने और प्रोजेक्ट को मनमाने ढंग से लागू करने का आरोप लगाया गया। पुल्ला रेड्डी ने मौजूदा सेंटर लाइन के दोनों तरफ़ पाँच-पाँच फ़ीट बढ़ाकर सड़क को एक समान रूप से चौड़ा करने का निर्देश देने की मांग की।

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