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Telangana तेलंगाना: सर्वोच्च न्यायालय The Supreme Court ने गुरुवार को फोन टैपिंग मामले में आरोपी तेलंगाना में विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव को बलपूर्वक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राव को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया और कहा कि उनका पासपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराया जाए। फोन टैपिंग मामले में मुख्य आरोपी राव के अमेरिका में होने का संदेह है। एक पुलिस अधिकारी ने पहले बताया कि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने राव को यह वचन देने का भी निर्देश दिया कि वह पासपोर्ट प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर भारत लौट आएगा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अग्रिम जमानत के लिए राव द्वारा दायर याचिका का कड़ा विरोध किया।
मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होगी। राव ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसमें अग्रिम जमानत की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। 22 मई को हैदराबाद की एक अदालत ने फोन टैपिंग मामले में राव के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, अगर राव 20 जून तक अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उन्हें "घोषित अपराधी" घोषित किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, तो अदालत आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे सकती है। एसआईबी के एक निलंबित डीएसपी उन चार पुलिस अधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें हैदराबाद पुलिस ने मार्च 2024 से गिरफ्तार किया है।
इन पर पिछले बीआरएस शासन के दौरान कथित तौर पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से खुफिया जानकारी मिटाने और फोन टैपिंग का आरोप है। बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। पुलिस ने कहा कि आरोपी कथित साजिश का हिस्सा हैं, जिसमें उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों पर निगरानी रखकर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एसआईबी के संसाधनों का "दुरुपयोग" किया। पुलिस ने पहले कहा था कि मामले में आरोपी बनाए गए लोगों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कई लोगों के प्रोफाइल कथित तौर पर अनधिकृत रूप से विकसित किए थे और उन पर एसआईबी में गुप्त और अवैध रूप से उनकी निगरानी करने और कुछ लोगों के इशारे पर एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में पक्षपातपूर्ण तरीके से उनका इस्तेमाल करने तथा अपने अपराधों के सबूतों को गायब करने के लिए रिकॉर्ड नष्ट करने की साजिश रचने का आरोप है।
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