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Telangana ,तेलंगाना: भारत राष्ट्र समिति (BRS) के MLA और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव को बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना सरकार की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें कथित फोन टैपिंग मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई फिर से शुरू करने की मांग की गई थी।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने हरीश राव और पूर्व डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राधा किशन राव के खिलाफ राज्य सरकार की दो स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) खारिज कर दीं। बेंच ने साफ किया कि वह तेलंगाना हाई कोर्ट के पहले के आदेशों में दखल नहीं देगी, जिसने दोनों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी थीं।
यह मामला रियल एस्टेट बिजनेसमैन चक्रधर गौड़ की पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पिछली BRS सरकार के दौरान उनका फोन गैर-कानूनी तरीके से टैप किया गया था। शिकायत के आधार पर, हरीश राव को आरोपियों में नामजद करते हुए एक FIR दर्ज की गई थी।
FIR को चुनौती देते हुए, हरीश राव ने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने देखा कि आरोपों के सपोर्ट में भरोसेमंद मटीरियल नहीं था और क्रिमिनल केस जारी रखने के लिए काफ़ी सबूत नहीं थे, इसलिए FIR कैंसिल कर दी गई।
इस फ़ैसले से नाराज़ होकर, कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने हरीश राव के ख़िलाफ़ जांच आगे बढ़ाने की इजाज़त के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। राज्य की ओर से पेश हुए सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि जांच जारी रहने दी जानी चाहिए।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने SLPs को खारिज कर दिया, जिससे कथित फ़ोन टैपिंग मामले में हरीश राव के ख़िलाफ़ आगे की क्रिमिनल केस का दरवाज़ा असल में बंद हो गया।
इस फ़ैसले को तेलंगाना सरकार के लिए एक बड़ा कानूनी और पॉलिटिकल झटका माना जा रहा है, जबकि इससे BRS नेता को काफ़ी राहत मिली है, जिन्होंने लगातार गैर-कानूनी सर्विलांस में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है।
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