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New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पिछड़ी जातियों के लिए पंचायत आरक्षण को रद्द कर दिया है। वंगा गोपाल रेड्डी ने राज्य सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी सरकारी आदेश के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। गोपाल रेड्डी ने अपनी याचिका में कहा है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण लागू करना गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सुनवाई इस महीने की 6 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी है। इसमें अब तेलंगाना सरकार और राज्य चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है।
ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने ज़िला पंचायती राज संस्था (ZPTC), मध्य प्रदेश पंचायती राज संस्था (MPTC), सरपंच और वार्ड सदस्य के पदों पर पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत सीटें आवंटित करने वाला सरकारी आदेश जारी किया है। इसे लेकर काफी उत्साह है और कई लोगों ने इसे चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने संबंधी विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव राज्यपाल के पास लंबित है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अदालत ने सवाल किया कि इस बीच सरकार को खुद सरकारी आदेश जारी करने की क्या ज़रूरत है?
उसने चुनाव दस दिन के लिए स्थगित करने का आदेश दिया। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई इस महीने की 8 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही आरक्षण के क्रियान्वयन पर नीली छाया पड़ गई है। सबको उम्मीद थी कि कोर्ट की सुनवाई के बाद सरकार चुनावों पर आगे बढ़ेगी। लेकिन, जब मामला कोर्ट में था, तभी राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी। इसमें एमपीटीसी और जेडपीटीसी चुनाव दो चरणों में और सरपंच चुनाव तीन चरणों में कराने का कार्यक्रम जारी कर दिया। ऐसे में 8 तारीख को कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा.. क्या पहले किए गए आरक्षण बने रहेंगे.. क्या उनमें बदलाव होगा..? चिंता बनी हुई है।
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