तेलंगाना
परिषद चुनावों में शिक्षकों को मताधिकार देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका
Kavya Sharma
22 Nov 2024 2:08 AM GMT
x
Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव की खंडपीठ ने गुरुवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय, चुनाव आयोग, राज्य के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (कानून और विधायी विभाग), प्रधान सचिव (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा), राज्य चुनाव आयोग, सचिव, विधान परिषद और नलगोंडा और करीमनगर के कलेक्टरों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।
पीठ, सरकारी माध्यमिक ग्रेड शिक्षक भीमनबोइना कृष्ण मूर्ति, एमपीपीएस, बंदकादिपल्ली, बोम्माला रामाराम, यादाद्री-भुवनगिरी जिले द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसमें विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य भर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों को मतदान का अधिकार नहीं देने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने स्थानीय निकायों, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्नातक प्रमाणपत्र धारकों को विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का अधिकार न देकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27 3बी 5बी 6 को लागू करने की सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता के वकील चिक्कुडु प्रभाकर ने कहा कि नलगोंडा, खम्मम, वारंगल, करीमनगर, जगतियाल, राजन्ना सिरसिला, पेद्दापल्ली, आदिलाबाद, निर्मल, मंचेरियल, कोमाराम भीम आसिफाबाद, निजामाबाद, कामारेड्डी, मेडक, संगारेड्डी, सिद्दीपेट जिलों (मद्दुर मंडल को छोड़कर) में होने वाले एमएलसी चुनावों के आगामी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने नलगोंडा और करीमनगर के जिला कलेक्टर-सह-चुनाव अधिकारी द्वारा जारी कार्यवाही को निलंबित करने का निर्देश देने की मांग की।
Tagsपरिषद चुनावोंशिक्षकोंमताधिकारहाईकोर्टCouncil electionsteacherssuffrageHigh Courtजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Kavya Sharma
Next Story