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Sigachi सीगाछी:सिगाची उद्योग में हुए विस्फोट की घटना को लेकर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए औद्योगिक दुर्घटना पर सरकार को नोटिस जारी किया है। तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। सिगाची उद्योग दुर्घटना पर जनहित याचिका दायर करने वाले के. बाबू नामक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उद्योग में सुरक्षा उपायों की कमी के कारण विस्फोट हुआ। याचिकाकर्ता ने पीठ को बताया कि विस्फोट में मारे गए आठ लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा तो की गई है, लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया है। वकील ने अदालत से दुर्घटना पर गठित समिति की रिपोर्ट का खुलासा करने का अनुरोध किया।
पिछले महीने की 30 तारीख की सुबह संगारेड्डी जिले के पाटनचेरु मंडल के सुल्तानपुर गाँव के पशमिलाराम स्थित सिगाची कारखाने में विस्फोट हुआ। दुर्घटना के समय कारखाने में 143 कर्मचारी मौजूद थे। इनमें से 61 कर्मचारी दुर्घटना में बाल-बाल बच गए। कंपनी ने घोषणा की कि 40 और मज़दूरों की मौत हो गई है। आठ के शव अभी तक नहीं मिले हैं। कंपनी ने बताया कि हादसे में 30 से ज़्यादा मज़दूर घायल हुए हैं। कंपनी ने मृतकों के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की है। कंपनी ने पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े रहने और घायल मज़दूरों को इलाज मुहैया कराने का वादा किया है। अभी तक उन लोगों को न्याय नहीं मिला है जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जो घायल हुए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा घोषित एक करोड़ रुपये के मुआवज़े पर कोई स्पष्टता नहीं है। उन्होंने याचिकाकर्ता से विस्फोट की घटना की जाँच में तेज़ी लाने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की माँग की।
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