तेलंगाना

Telangana में जनवरी से जुलाई तक 1 करोड़ रुपये मूल्य का पीडीएस चावल जब्त

Triveni
12 Aug 2024 10:59 AM IST
Telangana में जनवरी से जुलाई तक 1 करोड़ रुपये मूल्य का पीडीएस चावल जब्त
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WARANGAL वारंगल: वारंगल कमिश्नरेट Warangal Commissionerate के पुलिसकर्मी हर हफ्ते तीन से पांच सार्वजनिक वितरण योजना (पीडीएस) चावल के रैकेट का भंडाफोड़ कर रहे हैं। हाल ही में टास्क फोर्स के जवानों ने 15.60 लाख रुपये मूल्य के 600 क्विंटल पीडीएस चावल जब्त किए। शनिवार की रात को पुलिस ने जाफरगढ़ पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर बालाजी राइस मिल के मालिक ए दयाकर (45) को अवैध रूप से पीडीएस चावल का भंडारण करने के आरोप में गिरफ्तार किया। दयाकर ने आस-पास के गांवों से चावल खरीदा और निजी लाभ के लिए इसे ऊंचे दामों पर बेचा। जब्त चावल और दयाकर को आगे की कार्रवाई के लिए जाफरगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया है। वारंगल पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में महज चार महीनों में ही बड़ी मात्रा में पीडीएस चावल जब्त किया गया है। साप्ताहिक जब्ती के बावजूद कालाबाजारी करने वाले लोग राशन डीलरों के साथ मिलकर चावल को दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही का फायदा उठाकर राशन डीलर सीधे पीडीएस चावल को चावल मिल मालिकों को बेच देते हैं और दूसरे राज्यों में ले जाते हैं। वारंगल पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में नियमित रूप से वाहनों की जांच करने वाले टास्क फोर्स के लोग चावल और वाहनों को जब्त कर रहे हैं। इसके बावजूद राशन डीलर और फेरीवाले अपना रवैया नहीं बदल रहे हैं और पीडीएस चावल की अवैध बिक्री को रोक नहीं रहे हैं।
टीएनआईई द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इस साल जनवरी से जुलाई तक वारंगल पुलिस कमिश्नरेट Warangal Police Commissionerate के अधिकारियों ने 1.02 करोड़ रुपये मूल्य के 4,169 क्विंटल पीडीएस चावल जब्त किए, 62 मामले दर्ज किए और 77 लोगों को गिरफ्तार किया। 2023 में जनवरी से दिसंबर तक कुल 51 मामले दर्ज किए गए, 65 गिरफ्तार किए गए और 5.23 करोड़ रुपये मूल्य के 2,556 क्विंटल चावल जब्त किए गए।
टीएनआईई से बात करते हुए टास्क फोर्स इंस्पेक्टर एस रवि कुमार ने कहा: “पीडीएस चावल को काला बाजार में बेचने वाले डीलर जरूरतमंदों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। नागरिक आपूर्ति अधिकारियों को राशन डीलरों और चावल मिलों पर छापेमारी करनी चाहिए। यदि अधिक स्टॉक पाया जाता है तो लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए, मिलों को जब्त किया जाना चाहिए और उल्लंघनकर्ताओं पर प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
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