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Telangana HC ने GITAM यूनिवर्सिटी
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद की GITAM यूनिवर्सिटी को SPDCL को तीन हफ़्ते के अंदर बिजली का 54 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने का निर्देश दिया है। साथ ही, चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर बिजली का कनेक्शन काटा जा सकता है।
यह आदेश साउथ सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SPDCL) की अपील पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें यूनिवर्सिटी में बिजली सप्लाई बहाल करने के सिंगल जज के अंतरिम निर्देश के खिलाफ अपील की गई थी।
SPDCL ने 118 करोड़ रुपये के बकाये की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया था, जिसमें बिजली काटने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद गीथम यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस गादी प्रवीण कुमार की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को मामले की समीक्षा की। कुल 108 करोड़ रुपये का बकाया देखते हुए, बेंच ने आधी रकम तुरंत चुकाने का आदेश दिया, जबकि फिलहाल सप्लाई जारी रखने की अनुमति दी।
सिंगल जज का आदेश
इससे पहले, सिंगल जज ने यूनिवर्सिटी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिजली बहाल करने का आदेश दिया था। SPDCL ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि रेवेन्यू लॉस से बचने के लिए बकाया चुकाना होगा।
यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने अभी तक आदेश पर कोई कमेंट नहीं किया है। SPDCL ने कन्फर्म किया है कि वह कम्प्लायंस को करीब से मॉनिटर करेगा।
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