
Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह 9 अप्रैल तक सभी सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट्स का भुगतान कर दे।
कई रिटायर कर्मचारियों ने रिटायरमेंट बेनिफिट्स की मांग की थी, जिसमें पेंशन फंड, ग्रेच्युटी, अर्जित छुट्टियां (earned leaves) आदि शामिल हैं। पिछले साल, हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह 10 हफ्तों के अंदर सभी रिटायरमेंट बकाया राशि का भुगतान कर दे।
जब सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करने में नाकाम रही, तो रिटायर कर्मचारियों ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसमें वित्त विभाग के प्रधान सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया भी शामिल थे।
तब से छह महीने बीत चुके हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक, सरकार ने सुनवाई टालने की मांग करके कार्यवाही में देरी की है।
इस वजह से हाई कोर्ट ने सुल्तानिया को 'फॉर्म वन' नोटिस जारी किया, जो सोमवार, 23 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट के सामने पेश हुए।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकार ने कुल 3,656 रिटायर कर्मचारियों में से 1,056 कर्मचारियों का बकाया चुका दिया है। बाकी बकाया अभी बाकी है, जिसके बारे में उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसका भुगतान 31 मार्च तक कर दिया जाएगा।
सुल्तानिया ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोर्ट से 30 दिनों की मोहलत मांगी।
हालांकि, जस्टिस राव ने अधिकारी की इस अर्ज़ी को नामंज़ूर कर दिया और राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह 9 अप्रैल तक भुगतान कर दे।





