तेलंगाना

पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स गिरोह का खुलासा: हैदराबाद पुलिस ने मारा छापा

Tara Tandi
2 Oct 2026 11:16 AM IST
पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स गिरोह का खुलासा: हैदराबाद पुलिस ने मारा छापा
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हैदराबाद: हैदराबाद पुलिस और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन (CDSCO) ने पाकिस्तान में बने कॉस्मेटिक्स के अवैध रैकेट का भंडाफोड़ किया है और लगभग 7 लाख रुपये के प्रोडक्ट ज़ब्त किए हैं।
पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि टास्क फोर्स ने CDSCO के साथ मिलकर नामपल्ली इलाके की कुछ दुकानों पर छापेमारी की।
पाकिस्तान से लाए गए अवैध कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बिक्री और वितरण के बारे में पक्की जानकारी मिलने पर, कमिश्नर की टास्क फोर्स (राजेंद्रनगर ज़ोन) ने बुधवार को CDSCO के साथ मिलकर हबीब नगर, नामपल्ली में 'ब्यूटी लेडीज़ एम्पोरियम', 'ब्यूटी क्वीन शॉप' और 'SJ मेडिकल शॉप' पर छापेमारी की।
इसके बाद CDSCO के अधिकारियों ने आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए प्रोडक्ट की जांच की।
CDSCO अधिकारियों ने बताया कि मिले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उन अवैध या प्रतिबंधित कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की सूची में शामिल थे जिनकी पहचान CDSCO/DCGI ने 8 सितंबर के सार्वजनिक नोटिस में की थी। साथ ही, सक्षम अधिकारी ने भारत में इनके आयात के लिए ज़रूरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया था।
पुलिस ने एक बयान में कहा कि ज़ब्त किए गए प्रोडक्ट में स्किन-व्हाइटनिंग (त्वचा गोरी करने) के लिए बेची जाने वाली ब्यूटी क्रीम और साबुन शामिल थे। ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में बने थे और कथित तौर पर बिना ज़रूरी मंज़ूरी या रजिस्ट्रेशन के भारत लाए गए थे।
CDSCO के अनुसार, इन प्रोडक्ट को भारत में बिक्री या आयात के लिए अवैध माना गया था।
CDSCO के सार्वजनिक नोटिस में यह भी कहा गया है कि इनमें से कुछ प्रोडक्ट में तय सीमा से ज़्यादा भारी धातुएं (heavy metals) पाई गईं, जिनसे उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं, जिनमें ज़हरीले असर भी शामिल हैं।
शुरुआती जांच में पता चला कि ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कथित तौर पर मुंबई के एक डीलर या सप्लायर से खरीदे गए थे। उस पर आरोप है कि वह भारत के बाहर से ये प्रोडक्ट मंगवाता या उनका इंतज़ाम करता था और हैदराबाद के डीलरों को सप्लाई करता था।
शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि स्थानीय विक्रेता पाकिस्तान में बने इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की खरीद से जुड़े सही बिल, इनवॉइस या सहायक दस्तावेज़ नहीं रख रहे थे। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 123 और 318(4) और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धाराओं 18-C और 27-A के तहत पांच व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने मोहम्मद अफ़ज़ल, मोहम्मद अयान, मोहम्मद रियाज़ुद्दीन और सैयद आबिद अली को आरोपी बनाया है।
पुलिस को यह भी पता चला कि संतोष नगर में दुकान चलाने वाले सैयद इस्माइल भी कथित तौर पर ऐसे ही गैर-कानूनी कॉस्मेटिक उत्पाद बेच रहे थे।
पुलिस का कहना है कि वे उनकी भूमिका और सामान खरीदने के स्रोत की जांच कर रही है।
यह भी पता चला कि बिक्री वाली जगह पर मौजूद स्टॉक के अलावा, एक गोदाम में भी अतिरिक्त स्टॉक रखा गया था।
पुलिस गोदाम में रखे स्टॉक की जगह, मालिकाना हक और मात्रा की जांच कर रही है।
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