हैदराबाद/खम्मम: पंचायत राज मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव ने शनिवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि संवैधानिक मुद्दों के कारण मंदिरों के शहर भद्राचलम को नगरपालिका में अपग्रेड करने की कोई गुंजाइश नहीं थी. तेलंगाना पंचायत राज (संशोधन) विधेयक-2023 की प्रस्तुति के दौरान भद्राचलम के विधायक पोडेम वीरैया द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, दयाकर राव ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243ZC3 के भाग ए के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार की अनुमति नहीं थी, और इसलिए भद्राचलम नगरपालिका में अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। उन्होंने प्रमुख पंचायतों को तीन उप-पंचायतों में विभाजित करने का समर्थन किया और विधानसभा से मंजूरी प्राप्त की।
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