तेलंगाना
ऑटो में सिर्फ छह बच्चों को ले जाना चाहिए: हाई कोर्ट का अहम आदेश
Rounak Dey
13 Dec 2022 4:32 AM GMT

x
' इन्हें सख्ती से लागू करने के लिए बेंच ने.. याचिका में दलीलें पूरी कीं।
'एक ऑटो में छह से अधिक छात्रों को नहीं बिठाया जाना चाहिए.. परिसर में वाहनों के लिए स्कूल में छात्रों को छोड़ने और लेने के लिए जगह होनी चाहिए.. स्कूल क्षेत्र के क्षेत्रों में सिग्नल और जेब्रा लाइन स्थापित की जानी चाहिए.. गार्ड होना चाहिए' बच्चों के सड़क पार करने पर अनिवार्य.. ऐसे सभी नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।' हाईकोर्ट ने अधिकारियों को दिया आदेश।
वेस्ट मेरेडपल्ली के हनुमंथा राव ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग की है ताकि छात्रों को स्कूलों में सड़क पार करने में सक्षम बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि सड़क पार करते समय हुए हादसे में उनकी चार साल की बेटी की मौत हो गयी. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी की खंडपीठ ने जांच की। याचिकाकर्ता की ओर से कौतुरू पवनकुमार ने पैरवी की। इस पर अधिकारियों ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया है।
हलफनामे में कहा गया है कि गोशामहल पुलिस स्टेडियम में हैदराबाद और सिकंदराबाद के तहत आने वाले स्कूलों के मालिकों के साथ बैठक की गई. हमने कई इलाकों में जहां स्कूल हैं वहां एकतरफा यातायात नियम लागू किया है। हमने ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग को रोकने के लिए उपाय किए हैं। हमने नियोक्ताओं से कहा कि छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें। हमने जहां संभव हो फुट ब्रिज बनाने का फैसला किया है।' इन्हें सख्ती से लागू करने के लिए बेंच ने.. याचिका में दलीलें पूरी कीं।
TagsPublic relation latest newspublic relation newspublic relation news webdeskpublic relation latest newstoday's big newstoday's important newspublic relation Hindi newspublic relation big newscountry-world newsstate wise newshind newstoday's newsbig newspublic relation new newsdaily newsbreaking newsindia newsseries of newsnews of country and abroad

Rounak Dey
Next Story