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तेलंगाना सरकार
Hyderabad: तेलंगाना के निजामाबाद जिले के 40 साल के प्रवासी मजदूर गोल्ला अब्बुलु काम के लिए ओमान गए थे और 14 दिसंबर को उनकी मौत हो गई।
अब्बुलु ओमान के सलालाह इलाके में एक सफाई कंपनी में काम करते थे, लेकिन मैनेजमेंट से कुछ मतभेदों के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। ओमान के कानूनों के अनुसार, जो कर्मचारी बिना इजाज़त के नौकरी छोड़ देते हैं, उन्हें 'अनियमित निवासी' माना जाता है, जिसके कारण उनके कई अधिकार और हक खत्म हो जाते हैं।
तेलंगाना NRI सलाहकार समिति की एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है, "इसी बात का हवाला देते हुए, कंपनी मैनेजमेंट ने साफ कहा कि अब्बुलु के प्रति उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है और उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को वापस लाने का खर्च उठाने से मना कर दिया।"
हालांकि प्रवासी मजदूरों के ऐसे मामलों में आमतौर पर इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड (ICWF) के ज़रिए मदद की जाती है, लेकिन मस्कट में भारतीय दूतावास के एक अधिकारी ने परिवार को फोन पर बताया कि फंड उपलब्ध नहीं है और पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए परिवार को 1.50 लाख रुपये देने होंगे।
अधिकारी ने आगे कहा कि अगर यह रकम नहीं दी गई, तो अंतिम संस्कार ओमान में ही करना होगा।
पत्नी ने तेलंगाना सरकार से संपर्क किया
हालात बिगड़ने पर, अब्बुलु की पत्नी, तोगारी चिन्ना सावित्री ने अपने बेटे संजय और यमचा गांव के सरपंच बेगारी सैलू के साथ मिलकर 13 जनवरी को हैदराबाद में 'CM प्रवासी प्रजावाणी' में एक ज्ञापन सौंपा। यह मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को संबोधित था, जिसमें अपने पति के शव को घर वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया था।
अब्बुलु ने ओमान जाने के लिए चिन्नपुर के एक सब-एजेंट को 1.20 लाख रुपये दिए थे, जबकि उनका इमिग्रेशन क्लीयरेंस असम के गुवाहाटी में एक रजिस्टर्ड रिक्रूटिंग एजेंसी के ज़रिए प्रोसेस किया गया था। 10 लाख रुपये की प्रवासी भारतीय बीमा योजना (PBBY) दुर्घटना बीमा पॉलिसी भी जारी की गई थी। सवाल उठाए जा रहे हैं कि मस्कट में भारतीय दूतावास ने पार्थिव शरीर को वापस लाने का खर्च उठाने के लिए इस बीमा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जैसा कि अनिवार्य है।
कानून के अनुसार, शव को लाने की ज़िम्मेदारी रिक्रूटिंग एजेंसी की होती है। MADAD पोर्टल (विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित कांसुलर सर्विसेज़ मैनेजमेंट सिस्टम) पर मामला दर्ज होने के बाद भी, कथित तौर पर नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की।
सावित्री की स्थिति के बारे में जानकारी मिलने के बाद, सीएम प्रजावाणी के इंचार्ज और राज्य योजना आयोग के वाइस-चेयरमैन, डॉ. जी. चिन्ना रेड्डी ने सीएम के प्रधान सचिव वी. शेषाद्रि को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सीएम प्रजावाणी की नोडल अधिकारी, दिव्या देवराजन ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जवाब दिया। नतीजतन, मुख्यमंत्री राहत कोष से 1.5 लाख रुपये मंज़ूर किए गए और ओमान से भारत में पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए सावित्री को चेक द्वारा जारी किए गए।
ओमान में भारतीय दूतावास द्वारा मान्यता प्राप्त इंडियन सोशल क्लब के तेलंगाना चैप्टर के अध्यक्ष, गुंडेटी गणेश ने इस प्रक्रिया में मदद की।
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