तेलंगाना

अस्पतालों में अधिक शुल्क लेने वालों पर नजर रखने के निर्देश

Bharti Sahu
7 Jun 2025 1:43 PM IST
अस्पतालों में अधिक शुल्क लेने वालों पर नजर रखने के निर्देश
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Nirmal निर्मल: जिला कलेक्टर अभिलाषा अभिनव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले के निजी और सरकारी अस्पतालों में क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट-2010 के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए। शुक्रवार को कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट में संबंधित अधिकारियों के साथ क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम-2010 और महिला एवं बाल संरक्षण अधिनियमों के क्रियान्वयन और निगरानी पर समीक्षा बैठक की

अल्लेटी ने धान खरीद केंद्र का किया निरीक्षण इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों में लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल संरक्षण अधिनियमों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अस्पतालों में मरीजों से अधिक शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और प्रत्येक अस्पताल में रिसेप्शन पर दर चार्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

अल्लेटी ने सारंगपुर मंडल का दौरा किया प्रत्येक अस्पताल को न्यूनतम मानकों का पालन करना चाहिए और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का उचित प्रबंधन करना चाहिए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि जिले में सभी निजी चिकित्सा संस्थान, स्कैनिंग सेंटर और डायग्नोस्टिक लैब को क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अवैध रूप से काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों को संबंधित कार्यों में शामिल लोगों के खिलाफ शिकायत करने के लिए टोल-फ्री नंबर 7337448722 पर संपर्क करना चाहिए।


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