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Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने सोमवार को ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) मामले में पूर्व खान मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी और पूर्व उद्योग एवं वाणिज्य सचिव कृपानंद को नोटिस जारी किए। यह कदम सीबीआई द्वारा 6 मई के सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए एक आपराधिक अपील दायर करने के बाद उठाया गया है, जिसमें सबूतों के अभाव में दोनों को बरी कर दिया गया था। निचली अदालत ने पहले सबिता इंद्रा रेड्डी (ए-9) और कृपानंद (ए-8) को निर्दोष करार दिया था। सीबीआई की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक श्रीनिवास कपाड़िया ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने महत्वपूर्ण सबूतों की अनदेखी करके गलती की है।
उन्होंने कहा कि दोनों आरोपी खनन कारोबारी गली जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता वाली ओएमसी को अवैध खनन पट्टे देने में सीधे तौर पर शामिल थे। सीबीआई के अनुसार, 2005 में दोनों ने केंद्र के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ओएमसी को अस्थायी पट्टा देने में मदद की। यह पट्टा शुरू में अविभाजित आंध्र प्रदेश के भीतर निजी उपयोग के लिए था, लेकिन बाद में प्रतिबंध हटा लिया गया, जिससे ओएमसी को विदेशों में लौह अयस्क निर्यात करने की अनुमति मिल गई। एजेंसी का तर्क है कि इस निर्णय से स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ और ओएमसी को अवैध लाभ हुआ। प्रतिवेदनों पर सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय ने दोनों प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण माँगा। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि वर्तमान अपील को गली जनार्दन रेड्डी और अन्य अभियुक्तों द्वारा दायर लंबित अपीलों के साथ जोड़ दिया जाए, जिन्हें पहले इस मामले में दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
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