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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना की एंडोमेंट्स मंत्री कोंडा सुरेखा को नामपल्ली कोर्ट से झटका लगा है। नामपल्ली स्पेशल कोर्ट ने BRS के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री KTR द्वारा दायर मानहानि मामले में कोंडा सुरेखा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
नामपल्ली स्पेशल कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 फरवरी तक के लिए टाल दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस को कोंडा सुरेखा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि मंत्री कोंडा सुरेखा की विवादित टिप्पणियों से KTR की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद KTR ने नामपल्ली जन प्रतिनिधि कोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में कहा गया था कि बिना किसी सबूत के और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए बेबुनियाद आरोप लगाए गए। KTR ने कोर्ट से IPC की धारा 356 के तहत आपराधिक कार्रवाई करने की अपील की थी।
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