
x
HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय the Telangana High Court के न्यायमूर्ति नामवरपु राजेश्वर राव ने बुधवार को समूह 1 परीक्षाओं के आयोजन को चुनौती देने वाले चल रहे मामले में तेलंगाना लोक सेवा आयोग (टीजीपीएससी) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एस निरंजन रेड्डी की दलीलें सुनीं।निरंजन रेड्डी ने अदालत को बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में लगभग चार लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से 30,000 को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया था। अंततः 20,161 उम्मीदवारों का चयन किया गया।
उन्होंने कहा कि असफल उम्मीदवारों ने परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपों को “दुर्भावनापूर्ण” बताते हुए इनकार कर दिया।वरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि परीक्षा के आयोजन में किसी भी तरह के वैधानिक नियमों का उल्लंघन या कोई प्रणालीगत विफलता नहीं हुई है।चयनित उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील देसाई प्रकाश रेड्डी द्वारा अपनी दलीलें पेश करने के लिए मामले को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
शिवशंकर को आंध्र प्रदेश में आवंटित करने के मामले में कैट के आदेश को बरकरार रखा गया| तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अभिनंद कुमार शाविली और न्यायमूर्ति तिरुमाला देवी की पीठ ने केंद्र को आईएएस अधिकारी शिवशंकर को आंध्र प्रदेश में पुनः आवंटित करने का निर्देश दिया है, जो कि 28 फरवरी, 2025 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) द्वारा जारी किए गए फैसले के अनुरूप है।कैट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए पीठ ने न्यायाधिकरण के इस रुख की पुष्टि की कि कैडर आवंटन प्रक्रिया में अधिकारी की पृष्ठभूमि के महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई है।
शिवशंकर का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस राजशेखर ने तर्क दिया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद कैडर आवंटन पर प्रत्यूष सिन्हा समिति के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए काम किया है।उन्होंने कहा कि डीओपीटी शिवशंकर के जन्म स्थान, शिक्षा, उनके पिता के मूल स्थान और उनके प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए विवरण जैसे कई कारकों पर विचार करने में विफल रहा, जिनमें से सभी आंध्र प्रदेश में उनके मजबूत जन्म का संकेत देते हैं।
Tagsग्रुप 1 परीक्षाआयोजन में नियमोंकोई उल्लंघन नहींTGPSCतेलंगाना हाईकोर्ट को बतायाNo violation of rulesin conducting Group 1 examTGPSC tellsTelangana High Courtजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





