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Raipol रैपोल: रायपोल के एसआई मनासा ने बताया कि सिद्दीपेट जिले के रायपोल पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डीजे मालिकों और संचालकों को नगर पुलिस अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, शादी समारोहों या अन्य कार्यक्रमों के दौरान डीजे बजाने की अनुमति लेनी होगी।
मंगलवार को, एसआई मनासा ने कहा कि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यदि बिना अनुमति के या निर्धारित समय के बाद डीजे बजाया गया तो डीजे के उपकरण और वाहन जब्त कर लिए जाएँगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीजे मालिकों और संचालकों को सलाह दी गई है कि वे पुलिस के सहयोग से ही डीजे बजाएँ।
यह भी कहा गया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे और तेज़ ध्वनि वाले उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित है। डीजे सीमित क्षेत्रों में अनुमति लेकर और कम आवाज़ में ही बजाए जाएँगे। उन्होंने रायपोल क्षेत्र में बिना अनुमति के डीजे बजाने के विरुद्ध सख्त चेतावनी दी। इन नियमों का पालन सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों, नगर प्रशासन के कानूनों और पुलिस के समन्वय से किया जाना चाहिए।
डीजे मालिकों और संचालकों को निर्धारित प्रक्रियाओं और समय-सीमा का पालन करना चाहिए और अनुमति प्राप्त करने के बाद ही डीजे बजाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि बिना अनुमति के ऐसे उपकरण का उपयोग किया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा तथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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