तेलंगाना

मसाब चेरुवु के एफटीएल और बफर जोन में कोई निर्माण नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

Rounak Dey
7 Jun 2023 11:01 AM IST
मसाब चेरुवु के एफटीएल और बफर जोन में कोई निर्माण नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट
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अदालत ने एचएमडीए और रंगा रेड्डी जिला राजस्व और सिंचाई विभागों को नोटिस जारी किया, उन्हें जनहित याचिका पर अपनी दलीलें दर्ज करने का निर्देश दिया।
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रंगा रेड्डी जिले के राजस्व और सिंचाई विभागों को निगरानी रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अब्दुल्लापुरमेट मंडल के तुरकयमजाल गांव में मसाब चेरुवु के बफर जोन में कोई नया निर्माण न हो.
अदालत सर्वेक्षण संख्या 205 में अवैध और अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाने में अधिकारियों की निष्क्रियता के बारे में शिकायत करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो मसाब चेरुवु के बफर जोन का हिस्सा है।
याचिकाकर्ता ने झील की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश देने और सीमाओं को चिह्नित करके और बाँध बनाकर इसे विकसित करने के लिए एक समिति गठित करने की मांग की थी।
अदालत ने एचएमडीए और रंगा रेड्डी जिला राजस्व और सिंचाई विभागों को नोटिस जारी किया, उन्हें जनहित याचिका पर अपनी दलीलें दर्ज करने का निर्देश दिया।
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