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आदिलाबाद: 42 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, मनचेरियल की एक अदालत ने बुधवार को स्थानीय आरडीओ कार्यालय को तब तक जब्त करने का आदेश दिया, जब तक कि प्रशासन एक बुजुर्ग महिला किसान को उसकी अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के रूप में 2.92 करोड़ रुपये जारी नहीं कर देता।
आदेश के बाद, अदालत के कर्मचारियों ने कंप्यूटर और टेबल जैसी कार्यालय सामग्री जब्त कर ली और उन्हें अदालत परिसर में स्थानांतरित कर दिया।
पीड़ित महिला की ओर से पेश वकील सुरेश ने कहा कि 1982 में, राज्य सरकार ने उनकी मुवक्किल अजमेरा बेगम, जो कोठापल्ली मंडल के पारपेली गांव की मूल निवासी थीं, से 23.27 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था।
भूमि सर्वेक्षण संख्या 478 और 480 के अंतर्गत आती है। बाद में, एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) उत्नूर ने अधिग्रहीत भूमि पर शहतूत के वृक्षारोपण और निर्माण के लिए मंचेरियल आरडीओ को एक मांग पत्र भेजा।
हालाँकि, आरडीओ द्वारा भूमि अधिग्रहण के बावजूद, अजमेरा को मुआवजा नहीं दिया गया। इसके बजाय, अधिकारियों ने दावा किया कि जमीन किसान की नहीं है।
किसान ने न्याय के लिए आसिफाबाद अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां अदालत ने अजमेरा के पक्ष में फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मुआवजे में देरी हुई
हालाँकि, मुआवजा जारी नहीं होने के कारण अजमेरा बेगम को न्याय नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने मुआवजा जारी करने का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद मुआवजा जारी करने में और देरी हुई. इसके बाद अजमेरा बेगम ने स्थानीय अदालत में अदालत की अवमानना का मामला दायर किया।
आख़िरकार मंचेरियल जिला अदालत ने तीन महीने के भीतर 2.92 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया।
हालाँकि, छह महीने के बाद भी, आरडीओ अधिकारियों ने मुआवजा जारी नहीं किया, जिसके कारण अदालत को आरडीओ कार्यालय को जब्त करने का आदेश देना पड़ा।
कोर्ट ने कहा कि किसान के बैंक खाते में मुआवजा जमा होने पर कार्यालय सामग्री वापस कर दी जाएगी।
आरडीओ ने इस मामले पर जिला कलक्टर से चर्चा की।
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Triveni
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