
x
निज़ामाबाद सत्र न्यायाधीश प्रभारी विशेष POCSO अदालत की न्यायाधीश सुनीता कुंचला ने शनिवार को देवकट्टे गोविंद राव को पांच वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने और लड़की की मौत का कारण बनने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गोविंदा राव को दो आजीवन कारावास की सजा दी गई क्योंकि बलात्कार और हत्या की सजा अलग-अलग थी। फैसले के मुताबिक, एक उम्रकैद बलात्कार की धारा के तहत और दूसरी उम्रकैद लड़की की मौत की धारा के तहत दी गई है
Next Story