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Nizamabad निजामाबाद: पुलिस आयुक्त पी. साई चैतन्य ने कहा कि 1 जुलाई 2024 के बाद लागू होने वाले नए कानूनों के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून लोगों को जागरूक करेंगे तो उनका भला होगा। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बुधवार को श्रीराम गार्डन में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के लिए नए कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में बोलते हुए पुलिस आयुक्त ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग अनमोल है और लोगों को अपनी दैनिक जीवन शैली के बारे में सावधान रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चों से संबंधित अपराधों की रिपोर्टिंग करते समय मीडिया को सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाबालिगों के नाम और परिवार के विवरण का उल्लेख समाचारों में नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराध रिपोर्टिंग में पुलिस अधिकारियों का स्पष्टीकरण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर पत्रकार जानबूझकर या अनजाने में गलती करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी की भी फोटो और वीडियो पोस्ट करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। साई चैतन्य ने कहा कि सूचना को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। बैठक के दौरान सीपी ने मीडिया की शंकाओं का भी समाधान किया। अतिरिक्त डीसीपी जी. बसवा रेड्डी, निजामाबाद, अरमूर, बोधन और यातायात सहायक पुलिस आयुक्त एल. राजा वेंकट रेड्डी, जे. वेंकटेश्वर रेड्डी, पी. श्रीनिवास, मस्तान अली और अन्य मौजूद थे।
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